आर0आई0डी0एफ0-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 14.26 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत
आर0आई0डी0एफ0-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 14.26 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत
लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आर0आई0डी0एफ0-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 1426.035 लाख रूपये (रूपये चौदह करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय में निर्माण कार्य हेतु 20.085 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।
इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए संबंधित जनपदों के मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जाये तथा धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाये। स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
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