सरकारी एवं निगम चीनी मिलो में विद्युत फाल्ट से बचाव एवं संरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध मंे दिशा-निर्देश जारी
सरकारी एवं निगम चीनी मिलो में विद्युत फाल्ट से बचाव एवं संरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध मंे दिशा-निर्देश जारी
लखनऊ: 12 अक्टूबर, 2020
उत्तर प्रदेश की सरकारी एवं निगम क्षेत्र के चीनी मिलों में गत वर्षों से विद्युत सम्बन्धी ब्रेकडाउन एवं उसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के प्रति शासन गंभीर है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने शासनादेश जारी कर प्रदेश में संचालित सहकारी एवं निगम चीनी मिलों में मेन पैनल बोर्ड एवं डी0बी0 पर उचित अर्थिंग न होने, आस-पास नमी होने, पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था न होने तथा केबिल ज्वाइनटिंग ठीक न होने के मामले प्रकाश में आ रहे थे। इसके फाल्ट से बचाव एवं विद्युत संबंधी संरक्षात्मक उपाय करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री भूसरेड्डी ने बताया कि मिलों में अर्थिंग ठीक न होने के कारण विद्युत उपकरण जल जाते हैं तथा दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है, जिससे मानवीय जीवन की भी क्षति संभावित रहती है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2020-21 के सफल संचालन हेतु विद्युत सम्बन्धी ब्रेकडाउन कम करने के लिए अर्थिंग, मेन पैनल, डीबी टर्मिनल कनेक्शन तथा मेन्टेनेंस कार्य में उच्च कोटि के उपकरणों का प्रयोग करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इन निर्देशों के अनुपालन से चीनी मिलों में टूट-फूट में कमी आएगी और मिलों की क्षमता बढे़गी तथा उपयोग में वृद्धि होगी, जिससे गन्ने की अधिक पेराई संभव हो सकेगी और विद्युत दुर्घटना के कारण होने वाली मानवीय जीवन की क्षति से भी बचाव किया जा सकेगा।
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