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परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों की तैनाती समयबद्ध रूप से समय-सारिणी के अनुसार किये जाने के निर्देश

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों की तैनाती समयबद्ध रूप से समय-सारिणी के अनुसार किये जाने के निर्देश



  • 26 से 28 अक्टूबर, 2020 तक जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन,

  • 29 से 30 अक्टूबर, 2020 तक नवचयनित सहायक अध्यापकों को विद्यालय  आवंटन की कार्यवाही तथा 31 अक्टूबर से 03 नवम्बर, 2020 तक अध्यापकों द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाएगा


लखनऊ: 22 अक्टूबर, 2020


     उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों की तैनाती समयबद्ध रूप से एक समय-सारिणी के अनुसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समय-सारिणी के अनुसार 26 से 28 अक्टूबर, 2020 तक जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन, 29 से 30 अक्टूबर, 2020 तक नवचयनित सहायक अध्यापकों को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 03 नवम्बर, 2020 तक अध्यापकों द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाएगा।


     इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा एक पत्र के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये हैं। पत्र में कहा गया है कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि किसी भी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 में विहित छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुसार ही अध्यापकों की तैनाती की जाय। किसी भी स्थिति में नवचयनित अध्यापकों की तैनाती ऐसे विद्यालयों में नहीं की जायेगी, जहां पूर्व से ही नियमावली 2011 के मानकों के अनुरूप अध्यापक तैनात हों।
     पत्र में उल्लेख किया गया है कि नवचयनित अध्यापकों की तैनाती अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन संशोधित-2010) एवं तद्विषयक निर्गत शासनादेशों के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में की जाए। समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलाधिकारी के निर्देशन में तैनाती नियमावली 2008 (यथा संशोधित 2010) में प्राविधानित तैनाती समिति द्वारा सम्पन्न करायी जाए। विद्यालय आवंटन हेतु जनपद स्तर पर आयोजित काउंसलिंग में नव चयनित अध्यापक/अध्यापिका का व्यक्तिगत रूप से वैधानिक पहचान पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। काउंसलिंग स्थल पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में निर्गत गाइड लाइन्स का भी पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस संबंध में समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्व से ही करा ली जायें।


     पत्र में यह भी उल्लिखित है कि तैनाती से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम व राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।


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