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मिशन शक्ति अभियान के तहत अभियोजन विभाग के सराहनीय कार्य  

मिशन शक्ति अभियान के तहत अभियोजन विभाग के सराहनीय कार्य  



  • बीते 24 घण्टों में महिला एवं बाल अपराधों व अन्य अपराधों से जुड़े मामलों में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड दिलाने में मिली सफलता I

  • महिला एवं बाल अपराधों से जुड़े 86 मामलों में अभियुक्तों की जमानतें खारिज करायी गयी तथा 21 गुण्डों को जिला बदर कराया गया


लखनऊः 22 अक्टूबर, 2020


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश की महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं न्याय हेतु शारदीय नवरात्रि में 17 अक्टूबर से प्रारम्भ किये गये ’’मिशन शक्ति’’ अभियान के सकारात्मक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अभियोजन विभाग द्वारा महिला एवं बाल अपराधों में अपराधियों को दण्डित कराने एवं उनकी जमानते खारिज कराने की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को और अधिक तेज किया गया है।


अपर मुख्य सचिव, गृह, श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय द्वारा 55 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 75 अभियुक्तों को 10 वर्ष व अन्य वृहद कारावास व जुर्माने तथा 371 अभियुक्तों की जमानत खारिज कराने के साथ-साथ 131 गुण्डो को जिला बदर कराया जा चुका है।


अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन श्री आशुतोष पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि ’’मिशन शक्ति’’ अभियान के अन्तर्गत 20 अक्टूबर अपरान्ह से 21 अक्टूबर की मध्यान्ह तक बीते 24 घण्टें के भीतर अभियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी पैरवी के माध्यम से महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों में 03 अभियुक्तों व अन्य मामलों में 08 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, 06 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित तथा 14 अभियुक्तों को अन्य कारावास से दण्डित कराया गया है।


श्री आशुतोष पाण्डेय ने अभियोजन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिन 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गयी है उनमे अमेठी में अभियुक्त शिवबहादुर लोध को टोने टोटके के शक मंे अपने परिवार के ही 11 माह के बालक की गला घोटकर कर नृशंस हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अयोध्या में अभियुक्त राजकुमार को अपने नियोजक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने तथा बाल साक्षी को भी भयाक्रांत कर मारने के प्रयास में आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सम्भल/मुरादाबाद में अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्कू को जिसने अपनी माॅ को चाकू के 17 वार मारकर जघन्य हत्या कर दी थी, उसे आजीवन करावास व अर्थ दण्ड से दण्डित कराया गया। अमरोहा के अभियुक्तगण गजेन्द्र सैनी, मुरशीद, इमरान, जाहिद और शकील, जमशेद, तनवीर व दिलशाद को आजीवन कारावास से दण्डित कराया गया।


अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हुए अपराध के मामलों में प्रदेश में बीते 24 घंटो में कुल 86 मामलों के तहत 90 अभियुक्तों की जमानतों को खारिज कराया गया है। इसी कड़ी में विभिन्न जनपदों में कुल 21 गुण्डों को जिला बदर कराने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि नवस्थापित हेल्पलाइन पर पीड़ितों एवं साक्षियों द्वारा दर्ज करायी गयी 20 शिकायतों पर उन्हे समुचित विधिक सलाह व सहायता भी प्रदान की गयी।


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