व्यापारियों के बकाए पर ब्याज व अर्थदंड माफी का शासनादेश अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने जारी कर दिया है
व्यापारियों के बकाए पर ब्याज व अर्थदंड माफी का शासनादेश अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने जारी कर दिया है
लखनऊ I व्यापार कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मनोरंजन कर, वैट, केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली में लगे कर पर ब्याज व अर्थदंड माफ होगा। इसका लाभ 31 मार्च 2019 तक सृजित मांग के बकाए पर मिलेगा।
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