मदिरा पान की प्रतियोगिता आयोजित करने पर लाइसेंसधारी के विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही
लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने लाइसंेसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीदारों को प्रलोभन देना और मद्यपान के लिए प्रेरित करते हुए मदिरा पीने की प्रतियोगिता आयोजित करने पर लाइसंेसधारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, आबकारी श्री संजय आर0 भूसरेड्डी ने दी। उन्होंने बताया किविभिन्न óोतों से कई माॅडल शाप और बार अनुज्ञापनों पर मद्यपान के प्रलोभन द्वारा मदिरा पीने की प्रतियोगिता आयोजित करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सभी लाइसंेसधारियों को नियमावली के प्राविधानों का कड़ाईसे अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हंै।
उल्लेखनीय है कि विदेशी मदिरा, बीयर एवं माॅडल शाॅप के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों को संगत नियमावलियों में यह प्राविधान है कि लाइसंेसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीदारांे को प्रलोभन देना या आकर्षित करना या द्यूत सर्वथा निषिद्ध है। नियमावली में यह भी प्राविधान है कि लाइसंेसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसंेस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेंगे।
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