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उ0प्र0 राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली-2019’ के प्रख्यापन को मंजूरी

उ0प्र0 राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली-2019' के प्रख्यापन को मंजूरी


मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय 


लखनऊ I उ0प्र0 राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली-2019' के प्रख्यापन को मंजूरी, मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन सेवा नियमावली-1980, उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 1993 एवं उत्तर प्रदेश सहायक सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 1994 को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है।


ज्ञातव्य है कि श्रम विभाग में सेवायोजन प्रभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त कार्मिकों की सेवा की शर्ताें को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली-1980 प्रख्यापित की गयी थी, जिसका प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली-1993 तथा उत्तर प्रदेश सहायक सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 1994 प्रख्यापित हुई। वेतन समिति 2008 के दसवें प्रतिवेदन भाग-3 में श्रम विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या वे0आ0-2-1120/दस-54(एम0)/2008-टी0सी0 दिनांक 05.08.2011 निर्गत किया गया। फलस्वरूप सेवायोजन प्रभाग हेतु की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत श्रम विभाग के शासनादेश संख्या 1207/छत्तीस-5-2011-7(26)/2010, दिनांक 08.12.2011 द्वारा पदों का पुनर्गठन का आदेश जारी किया गया। उपर्युक्तानुसार पदों सहित सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कार्मिकों के वेतन मैट्रिक्स लेवल के दृष्टिगत वेतनमानों का अंकन नियमावली में किया गया है।


पूर्व में प्रख्यापित नियमावली-1980 के भाग-3 भर्ती के स्रोत (पदनाम) में 93 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा 06 प्रतिशत व 01 प्रतिशत क्रमशः मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था को वित्त विभाग के परामर्श के क्रम में परिवर्तित करते हुए 93 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 07 प्रतिशत अर्थात 11 पदों में से 06 पद मुख्यालय एवं 05 पद क्षेत्रीय कार्यालयों के 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली-1980 के भाग-3 के प्रस्तर-3 में सहायक निदेशक के पद पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से पोषक पद जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद से श्रेष्ठता आधारित पदोन्नति के माध्यम से चयन कराये जाने की स्थापित व्यवस्था को वर्तमान में विद्यमान कार्मिक नियमों के अनुसार परिवर्तित करते हुए शासन स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने की भी व्यवस्था की जा रही है।


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