उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत एल्कोहलिक लिकर फार ह्यूमन कंजम्शन के निर्माण में प्रयुक्त नाॅन जी0एस0टी0 एल्कोहल पर कर की दर युक्तियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में
उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत एल्कोहलिक लिकर फार ह्यूमन कंजम्शन के निर्माण में प्रयुक्त नाॅन जी0एस0टी0 एल्कोहल पर कर की दर युक्तियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा प्रान्त के भीतर एल्कोहलिक लिकर फार ह्यूमन कंजम्शन के निर्माण हेतु प्रान्त में बिक्री किये गये नान जी0एस0टी0 एल्कोहल पर कर की दर 5 प्रतिशत, इस शर्त के साथ की जाये कि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी रिटर्न के साथ विक्रेता व्यापारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र आबकारी विभाग उ0प्र0 से प्राप्त कर संलग्न किया जाये कि प्रश्नगत एल्कोहल का प्रयोग एल्कोहलिक लिकर फार ह्यूमन कन्जम्पशन के निर्माण में किया गया है अथवा किया जाएगा', किये जाने का निर्णय लिया गया है।
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