शासकीय भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नीति निर्धारण
मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग की भवन निर्माण के क्षेत्र मंे विशेषज्ञता तथा विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि समस्त विभागों के 50 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्याें के डी0पी0आर0 के गठन का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। डी0पी0आर0 के गठन पर आने वाले व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग के बजट में करायी जाएगी।
डी0पी0आर0 के गठन के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना पर 'व्यय वित्त समिति' की संस्तुति तथा सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इन निर्माण कार्याें के लिए कार्यदायी संस्था के चयन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन) मोड में ओपन टेण्डर आमंत्रित किये जाएंगे। जिसमें राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की निर्माण एजेन्सियां तथा निजी क्षेत्र की तकनीकी दृष्टि से सक्षम ख्याति प्राप्त निर्माण एजेन्सियां प्रतिभाग कर सकेंगी। इस प्रक्रिया के अपनाये जाने से विभिन्न निर्माण एजेन्सियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढे़गी। भवन निर्माण कार्यांे के लिये प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर कार्य कराये जाने के विकल्प उपलब्ध होंगे तथा कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रहेगी। परियोजना के निर्माण में टाइम-ओवर-रन तथा काॅस्ट-ओवर-रन की सम्भावना कम हो जाएगी, जिससे जन सामान्य को परियोजना का लाभ समय से प्राप्त हो सकेगा। परियोजना की लागत में पुनरीक्षण की सम्भावनाएं कम होगी।
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