जनपद फर्रूखाबाद के ग्राम नवाबगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में
नगर पंचायत के सृजन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016- 426सा/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है। नगर पंचायत सृजन हेतु तत्कालीन शासनादेश संख्या-2934/9-1-14-426सा/2014, दिनांक 28 अगस्त, 2014 को निरस्त करते हुए उपरोक्त शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा नगर पंचायत सृजन हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है। जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 2014 में निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद फर्रूखाबाद के ग्राम नवाबगंज को नगर पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जो उक्त शासनादेश में निर्धारित मानकों में से जनसंख्या के व्यवसाय 75 प्रतिशत से अधिक लोगों के व्यवसाय गैर कृषि के मानक की पूर्ति नहीं कर रहा था। उक्त मानक का शिथिलीकरण का मंत्रिपरिषद की दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरान्त जनपद फर्रूखाबाद के ग्राम नवाबगंज को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु अनन्तिम अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 निर्गत करते हुए आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए।
अनन्तिम अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के सम्बन्ध में शासन/जनपद स्तर से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अनन्तिम अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया गया है।
जनपद फर्रूखाबाद के ग्राम नवाबगंज को नगर पंचायत नवाबगंज बनाए जाने एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने अधिसूचना के अन्तर्वस्तु में संशोधन/परिवर्धन किये जाने की आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन हेतु मंत्री, नगर विकास विभाग को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया है।
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