जनपद जालौन की ग्राम पंचायत एट को नगर पंचायत एट बनाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद जालौन की ग्राम पंचायत एट को नगर पंचायत एट बनाने का निर्णय लिया है। नगर पंचायत के सृजन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है।
जिलाधिकारी, जालौन के पत्र दिनांक 08 मई, 2018 व दिनांक 30 अगस्त, 2018 द्वारा जनपद जालौन की ग्राम पंचायत एट को नगर पंचायत एट बनाए जाने का प्रस्ताव नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या- 2979/9-1-2016-426सा/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 में निर्धारित सभी मानकों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराया गया। यह प्रस्ताव नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 में निर्धारित मानकों की पूर्ति कर रहा है। इसके दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए नगर पंचायत एट बनाए जाने हेतु अनन्तिम अधिसूचना संख्या-2173/9-1-2018-23टी0/14, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 निर्गत करते हुए आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किया गया।
यह अनन्तिम अधिसूचना दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1086/9-1-2019-23टी0/14, दिनांक 27 जून, 2019 द्वारा कर दिया गया। इसके उपरान्त अनन्तिम अधिसूचना को अन्तिम रूप दे दिया गया।
मंत्रिपरिषद ने अधिसूचना के अन्तर्वस्तु में संशोधन/परिवर्धन किये जाने की आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन हेतु मंत्री, नगर विकास विभाग को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया है।
Comments
Post a Comment