जनपद बस्ती की नगर पंचायत बभनान बाजार का सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय
लखनऊ। नगर पंचायत के सीमा विस्तार हेतु शासनादेश संख्या-450/9-1-2016- 426सा/2014, दिनांक 31 जनवरी, 2015 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है।
जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2015 के माध्यम से नगर पंचायत के सीमा विस्तार हेतु शासनादेश संख्या-450/9-1-2016- 426सा/2014, दिनांक 31 जनवरी, 2015 में निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद बस्ती की नगर पंचायत बभनान बाजार का सीमा विस्तार का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव नगर पंचायत के सीमा विस्तार सम्बन्धी उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप पाया गया।
अतः जनपद बस्ती की नगर पंचायत बभनान बाजार के सीमा विस्तार हेतु अनन्तिम अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 निर्गत करते हुए आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए। अनन्तिम अधिसूचना के विरुद्ध शासन/जनपद स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 15 मार्च, 2018 द्वारा कर दिया गया। तदोपरान्त अनन्तिम अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया गया है।
जनपद बस्ती की नगर पंचायत बभनान बाजार का सीमा विस्तार किए जाने एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने अधिसूचना के अन्तर्वस्तु में संशोधन/परिवर्धन किये जाने की आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन हेतु मंत्री, नगर विकास विभाग को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया है।
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