जनपद आजमगढ़ की नगर पंचायत अजमतगढ़ का सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में
नगर पंचायत के सीमा विस्तार हेतु शासनादेश संख्या-450/9-1-2016- 426सा/2014, दिनांक 31 जनवरी, 2015 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है।
जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्र दिनांक-13.12.2016 के माध्यम से नगर पंचायत के सीमा विस्तार हेतु शासनादेश संख्या-450/9-1-2016-426सा /2014, दिनांक 31 जनवरी, 2015 में निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद आजमगढ़ की नगर पंचायत अजमतगढ़ का सीमा विस्तार का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव नगर पंचायत के सीमा विस्तार सम्बन्धी उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप पाया गया। अतः आजमगढ़ की नगर पंचायत अजमतगढ़ के सीमा विस्तार हेतु अनन्तिम अधिसूचना संख्या-2370/9-1-2018- 27टी0ए0/15, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 निर्गत करते हुए आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए।
अनन्तिम अधिसूचना के विरुद्ध शासन/जनपद स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1498/9-1-2018- 27टी0ए0/15, दिनांक 14 नवम्बर, 2019 द्वारा कर दिया गया। तदोपरान्त अनन्तिम अधिसूचना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।
जनपद आजमगढ़ की नगर पंचायत अजमतगढ़ का सीमा विस्तार किए जाने एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने अधिसूचना के अन्तर्वस्तु में संशोधन/परिवर्धन किये जाने की आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन हेतु मंत्री, नगर विकास विभाग को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया है।
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