एटा में प्रस्तावित/स्वीकृत मेडिकल काॅलेज की स्थापना हेतु जिला चिकित्सालय के कतिपय निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी
एटा में प्रस्तावित/स्वीकृत मेडिकल काॅलेज की स्थापना हेतु जिला चिकित्सालय के कतिपय निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ I जनपद एटा में प्रस्तावित/स्वीकृत मेडिकल काॅलेज, एटा की स्थापना हेतु जिला चिकित्सालय के कतिपय निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी, मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सहायतित योजना म्ेजंइसपेीउमदज व िछमू डमकपबंस ब्वससमहमे ।जजंबीमक ूपजी म्गपेजपदह क्पेजतपबजध्त्ममिततंस भ्वेचपजंसे (फेज-2) के अन्तर्गत जनपद एटा में प्रस्तावित/स्वीकृत मेडिकल काॅलेज, एटा की स्थापना हेतु जिला चिकित्सालय, एटा स्थित कतिपय निष्प्रयोज्य भवनों का ध्वस्तीकरण की अनुमति प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन भवनों के ध्वस्तीकरण के पश्चात भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमानित कुल धनराशि 96 लाख 55 हजार रुपए को बट्टे खाते में डाले जाने की अनुमति भी प्रदान की गई है।
प्रदेश की शहरी/ग्रामीण जनता को स्थानीय स्तर पर मूलभूत एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला चिकित्सालय, एटा को उच्चीकृत कर मेडिकल काॅलेज बनाए जाने हेतु कतिपय निष्प्रयोज्य व जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया गया है।
इन भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5, लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन) तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत विभाग द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5, लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन) के साथ ही समय-समय पर इसके लिए निर्गत आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
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