दल सिंगार तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किए जाने के सम्बन्ध में
दल सिंगार तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किए जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने श्री दल सिंगार तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351 के अन्तर्गत संस्थित विभागीय कार्यवाही में उनकी पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किए जाने का निर्णय लिया है।
श्री दल सिंगार तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जनपद आजमगढ़ में तैनाती के दौरान की गई अनियमितताओं के लिए उनके विरुद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 जनवरी, 2011 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351-ए के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई। इस अनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा श्री तिवारी की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किए जाने का निर्णय लेते हुए दिनांक 30 जुलाई, 2018 के शासन के पत्र द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज का अभिमत मांगा गया।
इसके क्रम में सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र दिनांक 17 जून, 2019 द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा विनिश्चत दण्ड पर आयोग के अभिमत के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाए गए हैं। अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य अभिलेखों के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड अनानुपातिक प्रतीत होता है। अतः अपचारी अधिकारी की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती 05 वर्षों तक किया जाना पर्याप्त होगा।
प्रकरण में लोक सेवा आयोग की राय इस कारण से स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है कि श्री तिवारी द्वारा जनपद आजमगढ़ के ग्राम-बीबीपुर में गाटा संख्या-206 व गाटा संख्या-207 की अनियमित रूप से मालियत लगाकर उड़ान चक में प्रदिष्ट किया गया, जो चकबन्दी मैनुअल में दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, श्री तिवारी द्वारा भूखण्ड संख्या-215, 50 व 51 में अनियमितता की गई तथा श्री तिवारी द्वारा 36 चकदारों को 25 प्रतिशत से कम तथा 17 चकदारों को 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल प्रदिष्ट कर चकबन्दी मैनुअल के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया।
इस अनियमितता के दृष्टिगत ही श्री दल सिंगार तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक चकबन्दी अधिकारी की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके सम्बन्ध में वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गई है।
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