सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न सौर ऊर्जा इकाइयों की परियोजना क्षमता एवं टैरिफ के प्रस्ताव को मंजूरी
सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न सौर
ऊर्जा इकाइयों की परियोजना क्षमता एवं टैरिफ के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न सौर ऊर्जा इकाइयों की परियोजना क्षमता एवं टैरिफ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि कुल 72 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा 25 वर्ष के लिए क्रय किये जाने हेतु टैरिफ को अनुमोदित किया गया। इसके अनुसार मेसर्स एन0टी0पी0सी0 लि0 से 20-20 मेगावाट क्षमता की 02 सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए 3.02 रुपये प्रति यूनिट एवं मेसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी प्राईवेट लि0 से 32 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना हेतु 3.05 रुपये प्रति यूनिट के कोट किये गये टैरिफ को अनुमोदित किया गया है।
राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के वृहद सम्भावनाओं के दोहन एवं ऊर्जा की मांग की पूर्ति एवं उपलब्धता के अन्तर में कभी करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा-2017 प्रतिपादित की गयी है। सौर ऊर्जा नीति-2017 में उपलब्ध प्राविधान के अनुपालन में उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा तृतीय चरण में कुल 500 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं आवंटन हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग की गयी है।
आमंत्रित की गयी 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना हेतु बिड में प्राप्त 90 मेगावाट क्षमता की बिड्स के टैरिफ के अन्तिमीकरण के लिए ई-रिवर्स आॅक्शनिंग की प्रक्रिया अपनायी गयी। आर0एफ0पी0 एवं पी0पी0ए0 में प्रस्तावित प्राविधानुसार 72 मेगावाट क्षमता का ही आवंटन किया गया।
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